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हरियाणा के भिवानी में गोली मारकर सूबे सिंह की हत्या करने के मामले में अदालत ने 9 दोषियों को सजा सुनाई, जिनमें से 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

भिवानी: वर्ष 2020 में बडेसरा में बैठक के बाहर बैठे सूबे सिंह की गोलियां मार कर हत्या करने के मामले के अदालत ने नौ दोषियों को सजा सुनाई। अदालत (Court) ने चार दोषियों को उम्र कैद, दो दोषियों को दस-दस साल तथा तीन दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हत्या के मामले में ऐसे हुई दोषियों को सजा 

अदालत ने हत्या के मामले में दोषी आनंद उर्फ बबलू को उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, सूरज उर्फ श्रवण को उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना व सूरज उर्फ श्रवण को उम्र कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह सुमित को 10 वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माना, मनदीप को 10 वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माना, वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष कैद व दो हजार जुर्माना, सुमित को 03 वर्ष कैद व दो हजार जुर्माना तथा मनदीप को 03 वर्ष कैद व दो हजार जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपीयों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

2020 में हत्या की वारदात को दिया था अंजाम 

जानकारी अनुसार थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने वर्ष 2020 में हत्या के मामले में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। वर्ष 2020 में मोहित निवासी बडेसरा ने बताया कि 15 जुलाई 2020 की सुबह के समय उसके दादा सुबे सिंह बैठक के बाहर बैठे हुए थे। वह अपने दादा को चाय देने के लिए गया था, तभी आरोपी आनंद अपने अन्य साथियों के साथ उनकी बैठक के आगे आकर बैठे और उनके दादा सुबे सिंह की गोलियां मारकर हत्या (Murder) करके गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को काबू किया। 

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