Gurugram Serial Killer: गुरुग्राम में मासूम बच्चियों का रेप और उनकी हत्या करने के मामले में आज यानी 26 अक्टूबर शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने सीरियल किलर को आजीवन ( ताउम्र) कैद की सजा सुनाई है। गुरुग्राम में आरोपी के खिलाफ मासूम बच्चियों से रेप और उनकी हत्या के कई केस दर्ज है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाए।
5 साल की बच्ची का मिला था शव
जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम की सिविल लाइन एरिया में 20 दिन बाद 16 जनवरी 2016 को 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था, इस मामले में सुनील (सीरियल किलर ) के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सुनील 2018 से रेप और मर्डर के मामले में भोंडसी जेल में बंद है।
सुनील पहले भी रेप और मर्डर के मामले में जेल में बंद रह चुका है। आज कोर्ट ने सुनील को ताउम्र कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सेक्टर 29 थाना एरिया से भी इसी तरह के मामले में सुनील के खिलाफ फैसला आना अभी बाकी है।
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 14 केस
आरोपी सुनील उत्तर प्रदेश के महोबा का रहने वाला है। सुनील के खिलाफ दिल्ली गुरुग्राम सहित दूसरी जगहों पर रेप और मर्डर के करीब 14 केस दर्ज हैं। सुनील के खिलाफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई की जाएगी। मामले में फरिश्ते ग्रुप के पदाधिकारी सीनियर एडवोकेट डॉ अंजू रावत एडवोकेट, कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट और पंकज वर्मा ने निशुल्क केस लड़ा है।
सीनियर एडवोकेट अंजू रावत का कहना है कि सिविल लाइन पर मिले 5 साल की बच्ची के शव के मामले में सुनील को 4 दिन पहले ही दोषी सिद्ध किया गया है, इस मामले में अदालत ने सरकार की तरफ पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।