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हरियाणा के हिसार में युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद व 14-14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हिसार: गांव खोखा निवासी युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों गांव खोखा के विजय और सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 14-14 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

पीट पीट कर उतारा था मौत के घाट

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने गांव खोखा के बिजेंद्र की शिकायत पर उसके चाचा राजपाल की हत्या करने का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 25 मई 2021 को रात करीब 1.15 बजे गांव का सुरा घर पर आया था। उसने घर का दरवाजा खुलवाकर बताया कि आपके चाचा राजपाल के साथ सोनू व विजय पुराने कुएं के पास मारपीट कर रहे हैं। वह अपने पिता ईश्वर के साथ बाइक पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे। तब सोनू व विजय मिलकर चाचा राजपाल को लात-घूसों से बेरहमी से पीट रहे थे।

जान से मारने की धमकी देकर भागे थे दोषी

बिजेंद्र ने बताया कि चाचा को पीट रहे दोनों युवक उन्हें देखकर स्टेडियम की चारदीवारी की तरफ भाग गए। उन्होंने मारपीट में घायल राजपाल को हमलावरों के चंगुल से छुड़वाया। हमलावर धमकी देने लगे कि वह राजपाल को जान से मार देंगे और मौके से फरार हो गए। इसके बाद वह घायल राजपाल को सरकारी अस्पताल में ले गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने 18 सितंबर को सोनू तथा विजय को दोषी करार दिया और आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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