महेंद्रगढ़: परिवहन विभाग (Transport Department) की ओर से हरियाणा रोडवेज बसों की स्पीड निर्धारित कर दी गई है। चालकों को अब नेशनल हाईवे पर बसों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अन्य मार्गों पर भी बसें निर्धारित गति सीमा के दायरे में ही चलेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश के सभी डिपो महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए है।
रोडवेज बसों की ओवरस्पीड को लेकर दी थी शिकायत
बता दें कि सीएम विंडो पर एक व्यक्ति की ओर से रोडवेज बसों के ओवरस्पीड को लेकर एक शिकायत दी थी। इसके बाद निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने के लिए कदम उठाएं। हाल ही में हरियाणा रोडवेज की बसों के तेज रफ्तार में दौड़ने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा ठंड बढ़ने के साथ-साथ अब कोहरा छाने लगा है। जिस कारण सुबह और शाम दृश्यता कम हो रही थी तथा हादसा होने की आशंका को देखते हुए परिवहन विभाग की स्पीड निर्धारित करने का निर्णय लिया।
रात्रि ठहराव के नियमों में बदलाव
अब से रोडवेज (Roadways) के चालक व परिचालक एक महीने में किसी शहर या गांव में 10 या उससे अधिक दिनों तक रात्रि ठहराव नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो इसके लिए महाप्रबंधकों को निदेशालय और एसीएस से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। महीने में 10 दिनों तक रात्रि ठहराव के बिल महाप्रबंधक के स्तर पर पास किए जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद के बिलों को मुख्यालय से पास करवाना होगा।
परमिट बसों पर भी लगानी चाहिए रोक
हरियाणा कर्मचारी यूनियन महासंघ के प्रधान शवी कुमार का कहना है कि रोडवेज चालकों की ओर से निर्धारित स्पीड पर ही बसों का संचालन किया जाता है। कभी-कभी बसों को निर्धारित समय पर स्टैंड (Stand) पहुंचाने के लिए तेजी लाई जाती है। सरकार को परमिट बसों की स्पीड भी निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि अगर रोडवेज बस कम स्पीड से चलेगी तो परमिट बस संचालकों के साथ समय को लेकर विवाद बढ़ेगा तथा रोडवेज बस कई स्टैंड से सवारी भी बैठा पाएंगे। इससे रोडवेज के राजस्व को नुकसान होगा, यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए परमिट बस की भी स्पीड निर्धारित करनी चाहिए।