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हरियाणा के सोनीपत में खुंभी फार्म में आग लगाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया और 5 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sonipat: सदर थाना क्षेत्र के गांव हरसाना कलां में खुंभी फार्म में आग लगाने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला मार्च 2018 का बताया जा रहा है, जिसमें दोषी को अब जाकर सजा मिली है।

खुंभी फार्म में रंजिशन लगाई थी आग

गांव हरसाना कलां निवासी मीर हसन ने एक मार्च 2018 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उन्होंने गांव के आजाद की जमीन पट्टे पर लेकर खुंभी फार्म लगाया था। गांव के प्रदीप नामक युवक ने उनके खुंभी फार्म में आग लगा दी। आग की सूचना कंट्रोल रूप में दी गई थी। जब तक अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक उनका व उसके पड़ोसी किसान यासीन, जगबीर व अली हसन का खुंभी फार्म भी जलकर नष्ट हो गया था। मीर हसन का आरोप था कि 28 फरवरी की आधी रात को आग लगाई गई थी। इससे पहले रात करीब दस बजे गांव के प्रदीप ने उसे धमकी दी थी कि खुंभी फार्म की होली मना दूंगा। इसके बाद आरोपित ने रंजिशन रात को आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद आरोपित भाग गया था।

फार्म में आग लगाने के मामले में दोषी को हुई सजा

पीड़ित मीर हसन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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