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Haryana Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए राहत भरा फैसला लिया है। हरियाणा में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऑफिसर अपने पसंद के विभाग में काम कर सकेंगे। पॉलिसी से जुड़ी तमाम बाते जानिये।

Haryana Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि नर्सिंग ऑफिसर अब अपने पसंदीदा विभाग में पोस्टिंग ले सकेंगे। इसके लिए सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी से करीब 1400 नर्सिंग ऑफिसर को फायदा होगा। यह पॉलिसी हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की तरह है। इस पॉलिसी के तहत नर्सिंग ऑफिसर को उनकी योग्यता और पसंद के आधार पर विभागों में ट्रांसफर किया जाएगा।

पॉलिसी की मुख्य बाते क्या है ?

पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (UHSR) ने नर्सिंग अफसरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी के तहत सबसे विभागों को बड़ी और छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा। किसी ऑफिसर के तलाकशुदा, विधवा, अविवाहित या दिव्यांग होने के स्थिति में उसे 80 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इससे पहले विभाग की मांग के आधार पर ऑफिर को ट्रांसफर किया जाता था। जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यूएचएस के कुलपति डॉक्टर एचके अग्रवाल के मुताबिक, ट्रांसफर पॉलिसी एक अभियान की तरह है।

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कब से लागू होगी पॉलिसी ?

इस पॉलिसी के जरिये वार्षिक ट्रांसफर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस पॉलिसी से पीजीआईएमएस में लगभग 1400 नर्सिंग अधिकारियों को फायदा होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पॉलिसी अगले महीने यानी जनवरी 2025 से शुरु हो जाएगी। इस पॉलिसी से नर्सों को अलग-अलग विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। ऑफिसर का ट्रांसफर सालाना होंगे। लेकिन प्रमोशन या फिर किसी मरीज देखभाल या भर्ती के मामले में कभी भी पोस्टिंग हो सकती है। नर्सिंग अधिकारी को एक जोन में 3 साल काम करना होगा। इसके बाद ही वह ट्रांसफर के योग्य होंगे। 

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