Logo
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सकें।

Haryana: शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और पहल करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सकें। सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

प्राधिकरण अपनी संपत्तियों को करें सूचीबद्ध

मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की, चाहे वह आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करे। फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। सरकार सेक्टरों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

ईएसआई डिस्पेंसरियों के लिए जमीन आवंटन को दी मंजूरी

बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से जुड़े बीमाकृतों तथा उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई। जिला अंबाला में मुलाना, जिला गुरुग्राम में फरूखनगर, जिला झज्जर में दादरी तोय व झाड़ली, जिला करनाल में तरावड़ी व घरौंडा, जिला रेवाड़ी में कोसली, जिला यमुनानगर में छछरौली तथा चरखी दादरी और बरसात रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही हिसार में लगभग 100 बैड की सुविधाओं वाला ईएसआई अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है।

एचएसवीपी 50 प्रतिशत दरों पर सरकारी विभागों को आवंटित करेगा जमीन

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत अब जनहित में विकास कार्यों हेतु एचएसवीपी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दर पर जमीन आवंटित की जाएगी। हालांकि, यह नियम केवल विभागों पर ही लागू होगा। बोर्ड व निगमों को निर्धारित दरों पर ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दी गई, जिनमें रिशब, नमित, राहुल तथा शिवम शामिल हैं।

5379487