Green Energy Open Access: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग  (HERC) ने प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विनियम 2023 में संशोधन किया गया है, इसे लागू भी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य  ऊर्जा स्रोतों तक लोगों की पहुंच को बढ़ावा देना है। ताकि लोगों को कुशल तरीके बिजली सप्लाई की जा सके। संशोधन के बाद 100 किलोवाट या उससे ज्यादा मांग वाले लोगों को, या तो एकल कनेक्शन के माध्यम से या वितरण लाइसेंसधारी के एक ही बिजली संचालन प्रभाग में स्थित 100 किलोवाट या कई कनेक्शनों के माध्यम से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए योग्य होंगे।

कचरा प्रबंधन की भी होगी व्यवस्था

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस विनियम में संशोधन के बाद कैप्टिव उपभोक्ता, जो अपनी जरूरतों के लिए खुद नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उन्हें ऊर्जा सप्लाई के वक्त किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। संशोधन में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली बिजली को भी  इंटरनेशनल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इस कदम से कचरा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा के विद्युत ग्रिड में योगदान को भी सुनिश्चित करेगा।

उपभोक्ता कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस के लिए अब एक साथ ही आवेदन कर सकते हैं। संशोधन में उन उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखा गया है जो फीडर से नहीं जुड़े हैं। अब ऐसे उपभोक्ता भी ओपन एनर्जी मार्केट फायदा ले सकेंगे। लेकिन उन उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए सिस्टम बाधाओं और विद्युत कटौती प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ेगा।

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हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस से संशोधन से क्या फायदा मिलेगा

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस में संशोधन हो जाने से हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा, बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी, बिजली की लागत कम होगी, उद्योगों और कारोबारों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।

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