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हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन में घमासान होने के आसार बने हुए है। 14 जनवरी को होने वाली बैठक में प्रधान रोहताश नांदल को हटाया जा सकता है। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है।

Bahadurgarh: हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन में जारी घमासान में रविवार को एक और मोड़ आने की संभावना है। संस्था के महासचिव राकेश कोच के अनुसार रविवार को बहादुरगढ़ में होने वाली एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष रोहताश नांदल को पदमुक्त कर दिया जाएगा। विदित है कि एक तरफ जहां डब्ल्यूएफआई प्रधान संजय सिंह से जुड़े प्रदेश के महासचिव राकेश कोच ने बहादुरगढ़ में शनिवार व रविवार को हरियाणा सीनियर राज्य कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रोहताश नांदल द्वारा सोनीपत में 17-18 जनवरी को यही प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इससे पहले ही उन्हें प्रधान पद से हटाने की तैयारी कर ली गई है।

सामान्य परिषद की बुलाई गई है तत्काल बैठक

नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप को लेकर बढ़े टकराव के बीच 14 जनवरी को बहादुरगढ़ में हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की विशेष बैठक बुलाई गई है। अनुच्छेद-तीन के तहत हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के संविधान में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य परिषद की यह तत्काल बैठक बुलाई। राकेश कोच के अनुसार बैठक में प्रधान रोहताश नांदल द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसके उपरांत उनकी प्रधान पद से विदाई भी तय है।

कोषाध्यक्ष व महासचिव के बिना बैंक खातों का हो रहा संचालन

कोच राकेश ने आरोप लगाया कि हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के प्रधान रोहताश नांदल कोषाध्यक्ष और महासचिव के बगैर ही बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं। जबकि अनुच्छेद-10 के पैहरा-तीन के अनुसार एसोसिएशन का बैंक खाता अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर द्वारा ही संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बैलेंस शीट व खाता विवरण भी अध्यक्ष द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष सांझा नहीं किया गया। सामान्य परिषद से परामर्श किए बिना निर्णय लिए जा रहे हैं।

कार्यकारी प्रधान चुनने का रखा जाएगा प्रस्ताव 

राकेश कोच ने बताया कि 14 जनवरी को होने वाली बैठक में रोहताश नांदल को प्रधान पद से हटाकर उनके स्थान पर कार्यकारी प्रधान चुने जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स कोड-2011 के अनुसार हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन के संविधान में संशोधन किया जाएगा। सेक्सुअल हराशमेंट कमेटी समेत अन्य कमेटियों का गठन होगा। सीए और लीगल एडवाइजर की भी नियुक्ति की जाएगी।

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