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Haryana Viklang Pension Yojana: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत फिर से की, ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

Haryana Viklang Pension Yojana: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसका एक ही लक्ष्य है कि समाज में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। हरियाणा सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना। यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 साल या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों के आधार पर पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना को दोबारा से शुरू करके प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में एक नई उम्मीद जगाई है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए इस योजना से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है। उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है और उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए, आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

दिव्यांगों का मासिक भत्ता बढ़ाया

हरियाणा सरकार ने राज्य में 'हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना' के तहत मिलने वाले मासिक भत्ते को 2023 से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दिया था। पहले दिव्यांगों को 2,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था। यही नहीं, खट्टर सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का बजट भी 54 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 574 करोड़ रुपये कर दिया है।

ऑटोमेटिक मिलेगा पेंशन लाभ

इस योजना को लागू करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अब हमने दिव्यांगजनों को ऑटोमेटिक पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। ऐसे लाभार्थियों को अपना लाभ पाने के लिए दफ्तरों तक नहीं जाना होगा।

हरियाणा सरकार की व्यवस्था ये है कि सेवा विभाग के जिले के अधिकारी ऐसे लाभार्थियों से संपर्क करेंगे और पेंशन का लाभ लेने के लिए उनकी सहमति लेंगे। अगर ऐसे लाभार्थी अपनी सहमति देते हैं, तो उसे पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

इस योजना के लिए योग्यता

-विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।

-आयु सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

-हरियाणा राज्य में कम से कम 3 साल की अवधि से रहा हो।  

-विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिसमें उसे 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत विकलांग होना अनिवार्य है।  

-मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।  

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-जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल अंधे हो वो भी और कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति भी इस कैटेगरी में शामिल हैं।

-पोलियो ग्रस्त लोग या किसी एक्सीडेंट में विकलांग हुआ हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

-इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

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