Kaithal: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में भीमा राम निवासी गांव हाबड़ी ने थाना पूंडरी में 5 अगस्त 2021 को सोनू निवासी हाबड़ी और संजू निवासी गांव खेड़ी मटरवा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।

आरोपी सोनू की पत्नी का मृतक रवि के साथ चल रहा था चक्कर

पुलिस रिपोर्ट के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता भीमा राम का छोटा बेटा रवि कैथल में आटो चलाता है। भीमा के बड़े भाई पाला राम के बेटे सोनू की पत्नी पूजा की उसके पति सोनू के साथ अनबन रहती थी। करीब एक साल पहले पूजा ने अपने पति सोनू व परिवार वालों को बताया कि वह सोनू के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि रवि के साथ रहना चाहती है। इसके बाद वह झगड़ा करके अपने मायके गांव बालू चली गई। रवि से पूजा कैथल जाकर मिलती रहती थी। इस बारे रवि की सोनू से रंजिश चल रही थी। इस बात को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई और सोनू ने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी। 3 अगस्त 2021 की रात को रवि अपनी आटो लेकर गांव हाबड़ी आया और अगली सुबह करीब आठ बजे कैथल के लिए चला गया।

सड़क किनारे पड़ा मिला था रवि का शव

सुखदीप सिंह ने बताया कि जिस रात सोनू गांव आया था, उसी रात मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर आटो के पास सड़क पर मृत पड़ा है। भीमा अपने परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। उसके गर्दन, छाती, पेट, पीठ, सिर, टांग पर तेज हथियार हथियार से घाव के निशान थे। भीमा ने शंका जाहिर की कि रवि की हत्या सोनू व उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू और संजू को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 27 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू और संजू को हत्या का दोषी पाया तथा गवाहों व सबूतों के आधार पर दोनों को उम्र कैद तथा 70- 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।