Gurugram: अपहरण कर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो महिला सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हत्या के मामले में पुलिस ने ठोस सबूत अदालत के समक्ष पेश किए, जिनके आधार पर दोषियों को सजा दी गई।

युवक के अपहरण की क्राइम ब्रांच को मिली थी सूचना

पालम विहार क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि किसी युवक का अपहरण कर गाड़ी में ले जाया जा रहा है। जिस पर टीम ने गांव चंदू गुरुग्राम टी-पॉइंट पर नाकाबंदी करके गाड़ी सहित तीन आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान महेश निवासी गांव लकडिया झज्जर, गौरव रोहिल्ला निवासी नजदीक मेडिकल कॉलेज रोहतक व सचिन उर्फ चिन्नू निवासी मदनहेड़ी हिसार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों से तीन पिस्टल व कारतूस बरामद किए। वहीं गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें युवक की लाश मिली। जिसकी पहचान लला सैनी निवासी हिसार के रूप में हुई। थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को काबू किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पालम विहार क्राइम ब्रांच ने 2 महिला आरोपियों तनु उर्फ गुड्डी निवासी सुभाष नगर बहादुरगढ़ व रेखा उर्फ अंजली निवासी नरेला दिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दोषियों को हुई सजा

पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र मलिक की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 120बी के तहत उम्र कैद व 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत 3 वर्ष कैद व 3-3 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी महेश, गौरव रोहिल्ला व सचिन उर्फ चिन्नू को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा व 25-25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 364 के तहत 10-10 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।