Molestation Case Against Sandeep Singh: हरियाणा के भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह कथित यौन उत्पीड़न मामले में आज शनिवार को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए। जूनियर महिला कोच ने अदालत में तीन अलग-अलग अर्जी दायर की गई है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जूनियर कोच ने फिजिकल प्रेजेंस के छूट के लिए अपील दायर की हुई है। पिछले दिनों पीड़िता के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल की ओर से दायर की गई अर्जियों में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही, मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग की। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई कर केस को 3 फरवरी के लिए सूचिबद्ध कर दिया है।
अग्रिम जमानत का विरोध कर चुकी जूनियर कोच
बता दें कि इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। पीड़ित ने संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिलने का भी विरोध किया है। उनकी तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर कहा गया है कि आरोपी हरियाणा में अपना रसूख रखता है। इस कारण उसकी जमानत मिलने के बाद उसे उसकी जान को खतरा है। इस कारण आरोपी की जमानत रद्द करनी चाहिए या जमानत में कुछ शर्त रखी जानी चाहिए। ताकि आरोपी पीड़ित को कोई परेशान न कर सके।
#WATCH | Haryana Minister & former captain of Indian Hockey team Sandeep Singh appears before Chandigarh Court in connection with the alleged sexual harassment case. pic.twitter.com/HQZtI8QOTA
— ANI (@ANI) January 6, 2024
2022 में दर्ज हुआ था केस
बता दें कि जूनियर महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को 26 दिसंबर 2022 में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इसकी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित की शिकायत पर चंड़ीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ दो गैर जमानती धाराओं सहित कई अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। महिला कोच के द्वारा यह भी कहा गया था कि पूर्व मंत्री संदीप सिंह ने उसे केस वापस लेने के लिए कहा है जिसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है।
ये भी पढ़ें:- Haryana में ठंड का कहर जारी, 12 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट, 8 जनवरी को बदलेगा मौसम