Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब और बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की तरफ से यह योजना इसलिए लाई गई ताकि गरीब और बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी में होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इस योजना का लाभ लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद दिया जाता है। जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का रजिस्ट्रेशन ई-दिशा पोर्टल पर करवाना जरूरी होता है।

6 महीने पूरे होने से पहले करने होंगे रजिस्ट्रेशन

योग्य परिवारों जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह शादी से शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल लिस्ट में है, तो उनको इस योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

दिव्यांग जोड़े को मिलेगा ये फायदा

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं विवाहित जोड़ा अगर चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें  51 हजार रुपये दिए जाएंगे और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।

योजना का उद्देश्य

राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं  खासकर उनके लिए यह लाई गई है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है।इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस धनराशि के माध्यम से राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

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आवेदन करने के लिए दस्तावेज

-निवास प्रमाण पत्र

-जाति प्रमाण पत्र

-शादी का प्रमाण पत्र

-दूल्हा एवं दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र

-पासपोर्ट साइज फोटो

-आधार कार्ड

-बीपीएल राशन कार्ड

-परिवार का आय का प्रमाण पत्र

-बैंक अकाउंट पासबुक