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हरियाणा के नारनौल में आपसी जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने के मामले में दोषियों को अमनदीप दीवान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Narnaul: आपसी जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने के मामले में दोषियों को अमनदीप दीवान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने दोषी रामपाल उर्फ पाला व रामा देवी को धारा 302 व धारा 34 भारतीय दंड संहिता में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। साथ ही जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सतनाली पुलिस ने 2020 में दर्ज किया था केस

हत्या के मामले में थाना सतनाली पुलिस ने 2020 में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार 2020 में गांव डिगरोता की रहने वाली बीना देवी ने पुलिस को बताया कि 18 अक्टूबर 2020 की सुबह खेत में उसके पति व उसके जेठ की कहासुनी हो गई थी। शाम के समय उसका पति सोनू उर्फ सोहन गांव वाले घर से खाद लेने गया था। इस दौरान उसके जेठ के परिवार ने मिलकर उसके पति को पत्थर, डंडे व कुल्हाड़ी से चोटें मारी। गांव वालों के बीच बचाव करने के बाद सोनू उर्फ सोहन को हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था हत्या का केस

थाना सतनाली पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर बिना किसी विलंब के केस दर्ज किया। जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि शिकायत पर बिना किसी विलंब के केस दर्ज करें। महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपितों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

गैर इरादतन हत्या के आरोपी को सुनाई 8 साल कैद की सजा

जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या मामले के आरोपी सूबे सिंह वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र को आठ साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला उप जिला न्यायावादी चन्द्र मोहन ने बताया कि 29 जून 2020 को मिंटू वासी समानी थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दिए अपने ब्यान में बताया कि रात को करीब 2-30 बजे सूबे सिंह वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र ने महेंद्र सिंह वासी समानी को फावड़े से उसके सिर में चोट मारते हुए मारने का प्रयास किया। अगले दिन आरोपी ने शिकायतकर्ता के घर उसकी माताजी पर भी पेचकस के साथ हमला किया। थाना सदर थानेसर में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने सूबे सिंह वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आठ साल कैद व एक लाख रुपए जुर्मानें की सजा सुनाई।

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