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हरियाणा के पानीपत में दोस्त की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Panipat: सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने मुराद हाल निवासी सराय मोहल्ला, खादी आश्रम, वार्ड छह समालखा व मूल निवासी गांव सुरजन नगर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की हत्या के आरोपी सन्नी निवासी आजाद नगर समालखा को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। जज शर्मा की कोर्ट ने दोषी सन्नी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोषी द्वारा जुर्माना राशि न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सीसीटीवी से खुला था हत्या का राज

24 अक्टूबर 2020 को मुराद अपने साथी सन्नी के साथ घर से निकला था। 25 अक्टूबर की सुबह तक मुराद घर पर नहीं पहुंचा। परिजनों की तलाश के दौरान मुराद, पड़ाव मोहल्ला समालखा में खून से लथपथ पड़ा मिला। पुलिस ने जब घटनास्थल के सीसीटीवी की जांच की तो सन्नी, मुराद पर चाकू से प्रहार करते हुए दिखा। पुलिस ने मृतक मुराद के चाचा अजीज अहमद की शिकायत पर सन्नी पर हत्या के आरोप में केस दर्ज किया। वहीं सीसीटीवी में दर्ज मुराद हत्याकांड व गवाहों की गवाही के आधार पर सेशन कोर्ट ने सन्नी को आजीवन कारावास की सजा दी।

किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को 10 साल की कैद 

अतिरिक्त सेशन जज सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक पोस्को कोर्ट ने किशोरी के साथ छेड़खानी करने के आरोपी सागर तोमर मूल निवासी गांव पचैंडा जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी महादेव कालोनी पानीपत को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी सागर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी सागर को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़िता को न्याय मिला।

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