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Diljit Dosanjh Concert: चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले बड़ी बाधा आ गई है।

Diljit Dosanjh Concert: चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को गायक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है। लेकिन कॉन्सर्ट पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में  चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इंवेंट कंपनी पर भी आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में  दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी।

याचिका में क्या कहा गया ?

जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ सेक्टर 3 के रहने वाले रणजीत सिंह की तरफ से कॉन्सर्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शो के लिए  ट्रैफिक प्रबंधन, कॉन्सर्ट में दर्शकों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उपायों की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अब तक प्रशासन और इंवेंट मैनेजर की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें अब भी कमी है। याचिका में कहा गया है कि जब तक पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, तब तक आयोजकों को चंडीगढ़ में शो करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ये रहेंगे इंतजाम

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि कॉन्सर्ट के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। शो के दिन सुरक्षा के लिए 12 इंस्पेक्टर समेत 1200 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। पुलिस ट्रेफिक व्यवस्था और दूसरी चीजों पर भी निगरानी रखेंगी। 6 डीएसपी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने आज यानी 13 दिसंबर शुक्रवार को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। शो में कैमरे लगाए जाएंगे। ताकि सभी लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। कॉन्सर्ट की जगह पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा।

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बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या कहा ?

चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से भी कॉन्सर्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। आयोग ने कहा कि कॉन्सर्ट शराब और हिंसा से जुड़े गाने नहीं गाए जाएंगे। इनमें पटियाला पैग, पंज तारा (5 तारा) जैसे गाने शामिल हैं।  कॉन्सर्ट के दौरान छोटे बच्चों को स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा। कॉन्सर्ट के दौरान 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे जेजे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत सजा मिलेगी। 

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