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हरियाणा में रोहतक के एक कुश्ती अखाड़े में फरवरी 2021 में कोच व पहलवानों सहित 6 लोगों की हत्या से हरियाणा को दहलाने वालों को दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। सोनीपत के कोच सुखविंद्र सिंह व यूपी के फौजी मनोज को अदालत 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। महिला व बच्चे सहित सात को मारी थी गोली।

रोहतक। चर्चित अखाड़ा हत्याकांड में जिला कोर्ट ने दो अरोपितों सोनीपत के बरोदा गांव निवासी कुश्ती कोच सुखविंदर और यूपी के मुजफ्फरनगर निवसी पूर्व फौजी मनोज को दोषी करार दिया है। रोहतक की एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट इन दोनों को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। सोमवार को वकीलों का वर्क सस्पेंड होने के कारण सजा पर बहस नहीं हो सकी। अब 21 फरवरी को दलीलें पेश की जाएंगी। इसी दिन कोर्ट सजा सुनाएगा। वारदात के समय सात लोगों को गोली मारी थी। जिनमें से छह की मौत हो गई थी तथा एक जीवित बच गया था।

फरवरी 2021 का मामला

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट जय हुड्डा ने बताया कि अखाड़ा हत्याकांड 12 फरवरी 2021 को हुआ था। उस दिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, गांव मांडोठी निवासी कोच सतीश, गांव मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान यूपी की मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मनोज के बेटे करीब दो वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ दिया था। अखाड़े के बाहर गोली लगने से घायल हुए निडाना निवासी अमरजीत को गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था। यहां उनकी जान बच गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।

सात को मारी थी गोली, अमरजीत की जान बची

अखाड़ा हत्याकांड 12 फरवरी 2021 को हुआ था। उस दिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, 3 साल के सरताज, गांव मांडोठी निवासी कोच सतीश, गांव मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान यूपी की मथुरा निवासी पूजा तोमर की हत्या की गई थी। अखाड़े के बाहर निडाना के अमरजीत को भी गोली मारी गई थी। उसे गंभीर हालत में गुरुग्राम ले जाया गया था, यहां उनकी जान बच गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।

कड़ी सजा की होगी मांग 

इस केस में दोषी करार दे दिए गए हैं। सोमवार को सजा को लेकर बहस होगी और कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जाएगी। -एडवोकेट जय हुड्डा, पीड़ित पक्ष।;

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