Haryana News: सिरसा में एक महिला नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल में कैद थी। आरोपी महिला को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमानत मिल गई है। इसका खुलासा होने पर स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी महिला और उसके जमानतदार के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।

2023 में दर्ज हुआ था केस

जानकारी के अनुसार, साल 2023 में मंडी डबवाली के गोरा सिंह की पत्नी संगीता रानी के खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी संगीता रानी को गिरफ्तार कर लिया था। अपनी जमानत के लिए आरोपी महिला ने स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर कोर्ट ने 25 सितंबर 2023 को सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली।

जमीन का हवाला देकर आरोपी महिला जेल से रिहा

27 सितंबर को संगीता ने जमानत बांड प्रस्तुत किया था। इस मामले में विधि चंद नगर मुक्तसर पंजाब के रहने वाले अशोक कुमार की पत्नी कृष्णा संगीता (आरोपी) की जमानतदार बनी थी। कृष्णा ने अपनी जमीन जिसकी कीमत 2 लाख 22 हजार 300 रुपये बताई गई। इस जमीन का हवाला देकर आरोपी महिला को जेल से रिहा करवा लिया था।

जमानत के कागजात निकले फर्जी

इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए कोर्ट ने रिकॉर्ड की रिपोर्ट मुक्तसर के तहसीलदार व राजस्व अधिकारियों से मांगी। रिपोर्ट को खंगालने पर पता लगा कि निर्धारित जमीन का मूल्यांकन भी गलत है। दस्तावेज भी जाली हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी संगीता ने कृष्णा के साथ मिलकर जमानत के फर्जी कागजात तैयार किए थे।

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

फर्जी कागजात को कृष्णा ने कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी महिला को जेल से रिहा करवा लिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी संगीता व कृष्णा के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कर लिया। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।