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हरियाणा मंत्रीमंडल की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15 एंजेंडों को मूंजरी दी। बैठक में 17 एजेंडे रखे गए थे। जिसमें ग्रामीण पेयजल शुल्क के 372.13 करोड़ रुपये की माफी, एससी परिवारों से 20 रुपये व सामान्य परिवारों से 40 रुपये मासिक बिल वसूलने, ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय सात से बढ़ाकर 11 हजार रुपये करने, तीन लाख से कम आय वालों को आर्थिक सहायता देना व बीसी-ए में संसोधन को मंजूरी देना भी शामिल है।

Chandigarh: हरियाणा मंत्री समूह की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें रखे गए 17 में से 17 एजेंडों को मंत्री समूह नहीं अपनी मंजूरी दी। जिसमें मुख्य रूप से केंद्र के आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल करने, ग्रामीण परिवारों का पिछले एक साल का जल शुक्ल माफ करने, बीसी- ए में संसोधन कर अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी सहित छह जातियों को इससे हटाने, ग्रामीण चौंकीदारों का मासिक मानदेय 11 हजार रुपये करने, गांवों में एसी परिवारों से 20 व सामान्य परिवारों से 40 रुपये मासिल बिल वसूलने, टूरिजम नीति स्वीकार करने व दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित तीन लाख से कम आय वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देने तथा जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में स्वीकृति देना शामिल है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्री समूह में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

इस प्रस्तावों को मिली सहमति 

बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में इन 15 एजेंडों को मिली मंज़ूरी। जिनमें हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 को संशोधित कर मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया। इसमें अब भारत सरकार द्वारा IFS कैडर मैं स्तर पर शामिल किया गया। ग्रामीण परिवारों का पिछले एक साल का 372.13 करोड़ का पानी का बिल व अधिभार माफ करने के साथ एससी परिवारों से 20 व सामान्य परिवारों के लिए 40 रुपये मासिक बिल निर्धारित करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान महेंद्रगढ़ के अटेली में यह घोषणा की थी तथा इससे 28.86 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। प्रदेश में ईको टूरिज्म की विकास नीति को मंजूरी दी गई। हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में एक नया उपनियम जोड़कर सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त दो लाख की आर्थिक सहायता देने व अगस्त 2023 से मासिक मानदेय सात से बढ़ाकर 11 हजार रुपये करने, राष्ट्रीय दुर्लभ नीति के तहत 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित तीन लाख तक की आय वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देने, पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधित कर पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को बाहर करने व जंगम जोगी शब्द को जंगम के रूप में संसोधित किया गया।

मंत्रीमंडल की बैठक में नहीं रखे यह विधायक 

देरी से भेजने के चलते दिसंबर में हुए विधानसभा सत्र में पास नहीं हो पाए तीन विधायक अवैध तीरके से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करने, मृतक शरीर सम्मान विधायक व हर्बल हुक्का को प्रतिबंधि करने वाले विधायकों को मंत्री मंडल की बैठक में नहीं रखा गया। सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद विधायकों को मंत्री समूह की बैठक में पास करवाने का निर्णय वापस लेते हुए तीनों विधायकों को साीधे फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र में पास करवाने का निर्णय लिया था।

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