Nuh Sarpanch Case: नूंह में डीसी ने फिरोजपुर झिरका खंड के पिनंगवा की ग्राम पंचायत चांदडाका के सरपंच अली मोहम्मद को उनके पद से हटा दिया गया है। दरअसल सरपंच पर पंचायत की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है। जिसके बाद प्रशासन ने अली मोहम्मद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, उन्हें सरपंच के पद से हटा दिया गया। बता दें कि चुनाव नामांकन के समय से ही अली मोहम्मद पर जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं।
पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा
गौरतलब है कि डीसी ने सरपंच को लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है,ग्राम पंचायत चांदडाका के सरपंच अली मोहम्मद पर पंचायत की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर वहां पर दुकान बनाने का आरोप है। इस मामले को लेकर लंबे समय से जांच चल रही है।
पुन्हाना के एसडीएम ने भी इस मामले की जांच के दौरान पाया था, कि सरपंच ने ग्राम पंचायत की जमीन पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी अवैध कब्जा किया है। मामले को लेकर रिपोर्ट भी पेश की गई है, जिसमें सरपंच पर लगे आरोप सच साबित हुए हैं।
सुनवाई के समय दस्तावेज पेश नहीं किए गए
शिकायतकर्ता के द्वारा सरपंच के खिलाफ फोटो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। 28 मार्च 2024 को भी खंड विकास पंचायत अधिकारी ने भी पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए सरपंच अली मोहम्मद को कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गईं।
30 सितंबर को मामला फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय में पहुंच गया, जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान सरपंच ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए।
मामला नूंह जिला उपायुक्त को सौंप दिया गया, अब तक की कार्रवाई और दस्तावेजों के आधार पर डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3)(b)(c)&(e) के तहत अली मोहम्मद को सरपंच के पद से हटा दिया गया।