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हरियाणा के पंचकूला में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पंचकूला: 11 जून 2020 को इको सिटी के पास हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही ने हत्या के मामले में एक आरोपी तरुण कुमार वासी जींद रोड जिला रोहतक हाल किरायेदार सेक्टर 02 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा करवाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट

जानकारी अनुसार 11 जून 2020 को इको सिटी रामगढ़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जहां पर पुलिस व सीन आफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोंटकर युवक की हत्या करके फेंका गया है। मौके पर पुलिस चौकी रामगढ इंचार्ज उप निरीक्षक सुखविंदर सिंह ने थाना चण्डीमन्दिर में केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की थी।

क्राइम ब्रांच टीम ने पकड़ा था आरोपी

हत्या के मामले में आगामी जांच क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला से एएसआई राजपाल द्वारा अमल में लाई गई। मामले की जांच में पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ बंटी का गला दबाकर हत्या करके शव को खुर्द बुर्द कर टोल प्लाजा गांव जलोली के पास फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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