सोनीपत: खरखौदा थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने लड़की को चरखी दादरी से बरामद किया था।
संदिग्ध हालत में गायब हुई थी नाबालिग
खरखौदा थाना निवासी एक महिला ने 12 दिसंबर 2021 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी संदिग्ध हालत में लापता हो गई। अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उनके पास फोन आया कि उसकी बेटी को नकुल दुबलधन बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को चरखी दादरी से बरामद किया। मामले की जांच अधिकारी एसआई उषा ने बच्ची का मेडिकल करवाकर अदालत (Court) में बयान दर्ज करवाएं। उसके बाद मामले में अलग-अलग धाराएं जोड़ी गई।
दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा
जांच अधिकारी के अनुसार मामले में जांच करते हुए नकुल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए रामबीर निवासी शाहाबाद हरदोई यूपी को गिरफ्तार किया। आरोपित पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपित रामबीर को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपए की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।