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हरियाणा के सोनीपत में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 77 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 13 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: शहर थाना क्षेत्र में किशोरी को भगाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 77 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 13 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

किशोरी को घर से भगाकर ले गया था आरोपी

हिसार निवासी एक व्यक्ति ने एक जुलाई 2023 को शहर थाना पुलिस को बताया कि वह सोनीपत में रहता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी 30 जून 2023 की रात घर में सो रही थी। देर रात करीब दो बजे वह लघुशंका के लिए उठा तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने शक जताया कि उनकी बेटी को गांव बड़वासनी व घटना के समय सोनीपत शहर में रह रहा रोहित बहका कर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई 2023 किशोरी को बरामद कर लिया गया। उसके बयान दर्ज कराए गए और लड़की से दुष्कर्म किए जाने का पता लगा, जिसके बाद मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई।

अदालत में मामला था विचाराधीन

मामले में कार्रवाई करते तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपित रोहित को 6 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सबूत जुटाने के बाद आरोपित को अदालत में पेश किया। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपित रोहित को दोषी करार दिया। अदालत (Court) ने दोषी को 20 साल कैद व अलग-अलग धाराओं में 77 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर दोषी को 13 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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