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हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी करार दिया गया युवक किशोरी के भाई का दोस्त था। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपहरण का मामला हुआ था दर्ज

कुंडली थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने 14 अप्रैल 2023 को पुलिस को बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 13 अप्रैल को घर से गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। अपने स्तर पर तलाश करने के बाद भी कहीं पता नहीं लगा। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 अप्रैल को लड़की बरामद कर ली थी। किशोरी ने पुलिस को बताया कि राई थाना क्षेत्र के गांव स्थित कॉलोनी में रहने वाला संदीप उसे बहकाकर ले गया था।

पीड़िता के भाई का दोस्त है दोषी

किशोरी ने पुलिस को बताया कि संदीप उसके भाई का दोस्त था, जिसके चलते उनकी जान पहचान हो गई थी। संदीप उसे 15-16 मार्च 2023 को कुंडली स्थित एक फ्लैट में ले गया। जहां पर उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में वह घर आ गई। आरोपी उसे 5 अप्रैल 2023 को भी फ्लैट पर ले गया। वहां उससे फिर दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को साथ ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही की। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा जोड़ दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप को 8 मई 2023 को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने अब दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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