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हरियाणा के सोनीपत में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सौतेले पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास व 76500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए।

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी उसके सौतेले पिता को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 76500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। साथ ही जुर्माना न भरने पर दोषी को 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सौतेले पिता ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म

शहर थाना क्षेत्र की किशोरी ने 11 अगस्त 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर रखी है। जब वह 10-11 साल की थी तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ छेड़खानी की थी। 2019 में जब वह करीब 14 साल की थी तो सौतेले पिता ने गलत काम किया। किशोरी ने बताया कि तीन माह पहले भी जब उसकी मां बाहर गई थी तो सौतेले पिता ने उसके साथ गलत किया। किशोरी ने मामले में स्कूल शिक्षिका को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। किशोरी ने अपनी मां को भी शिकायत देने वाले दिन अवगत कराया था। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

अदालत ने सुनाई सजा

मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पेशे से चालक था। पुलिस ने मामले में सबूत जुटाने के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी सौतेले पिता को 20 साल कैद व 76500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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