Bulldozer Action In Sonipat: हरियाणा में अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार की ओर से बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत के गोहाना उपमंडल के कई गांवों में अवैध अतिक्रमण है, जिस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कुल 36 गांवों में बसे अवैध कब्जे को हटाने की तैयारी की गई है। इसके लिए गोहाना की एसडीएम ने तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
8 मार्च तक प्रशासन को सौंपनी होगी रिपोर्ट
बता दें कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस बारे में गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला लिया और अधिकारियों को 8 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर प्रशासन ने गांव वालों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए सहयोग करने को कहा है।
इन गांवों में होगी कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर सोनीपत जिले के 36 जगहों से अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। इनमें गढ़ी सराय नामदार खां, सिवाना, बड़ौता, शामड़ी सिसान, कथूरा, कैलाना खास, मिर्जापुर खेड़ी, घड़वाल, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, भंडेरी, मदीना, माहरा, ठसका, गंगाना, मोई हुड्डा, कासंडी, नूरण खेड़ा, रिंढाना, बरोदा, चिड़ाना, छिछड़ाना, जसराणा समेत कुल 36 स्थान शामिल हैं। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने साफ किया है कि अगर किसी ने कार्रवाई के दौरान बाधा डालने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा।
गांव के लोगों में मचा हड़कंप
गोहाना में प्रशासन की सख्ती और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कई गांवों में अवैध जमीनों पर मकान बना लिए हैं। इसके चलते सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेंगे, जिससे कोई भी बाधा उत्पन्न न हो पाए। साथ ही अलग-अलग गांवों में अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
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