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हरियाणा के सोनीपत में किसान की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद व प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सोनीपत: गांव भैंसवाल कलां में किसान की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत (Court) ने मामले में दो दोषियों को हत्या के मामले में  उम्रकैद व एक लाख 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं अन्य दो आरोपियों को तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

गोली मारकर उतारा था मौत के घाट

गांव भैंसवाल कलां निवासी कुलदीप ने सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उसका चचेरा भाई पवन किसान थे। उसके भाई पवन की 28 अगस्त 2020 को गांव में गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। पवन घटना के समय खेत में गया था और वहीं वारदात को अंजाम दिया गया। कुलदीप ने आरोप लगाया कि पड़ोस के ही नवीन के साथ हुई कहासुनी की रंजिश में भाई को गोली मारी गई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में एवीटी स्टाफ के तत्कालीन एएसआई व वर्तमान में अंबाला के बराड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गुलशन भौरिया की टीम ने मामले में रोहित, अमित, नवीन और अरुण उर्फ बनी को गिरफ्तार किया।

रंजिशन की गई थी पवन की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि पवन व उनके पड़ोसी नवीन की घर की छत पर खड़े होकर घूरने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में पवन की हत्या करवाने की बात सामने आई। आरोपी रोहित और अमित पर पांच-पांच हजार रुपए का इनाम था। पुलिस ने आरोपितों से किसान पवन की हत्या की वारदात में प्रयोग की गई बाइक बरामद की। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने रोहित व अरुण उर्फ बनी को हत्या के मामले में उम्रकैद (Life Imprisonment) व प्रत्येक पर 1.12 लाख रुपए जुर्माना तथा नवीन व अमित को तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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