सोनीपत: बरोदा थाना क्षेत्र में व्यक्ति की नुकीले हथियार से हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। व्यक्ति घटना के समय गांव बुटाना कुंडू में अपनी बहन के घर गया हुआ था।

मामूली सी कहासुनी में की थी हत्या

गांव बुटाना कुंडू निवासी प्रवीन ने बरोदा थाना पुलिस को बताया कि उसके मामा राजकुमार 5 दिसंबर 2019 गांव बुटाना कुंडू आए थे। शाम को सुरेंद्र व मामा राजकुमार ने साथ बैठ कर शराब पी। इसी दौरान मामूली सी कहासुनी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें सुरेंद्र ने उसके मामा राजकुमार की गर्दन पर किसी नुकीले हथियार (Weapon) से वार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। रात तक जब राजकुमार घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई। परिजन तलाश करते हुए सुरेंद्र के घर गए तो वहां राजकुमार का शव पड़ा मिला। मामले से पुलिस को अवगत कराया गया।

आरोपी सुरेंद्र को काबू कर अदालत में किया था पेश

पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए बुटाना चौकी पुलिस ने आरोपित सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने आरोपित सुरेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत (Court) ने सुरेंद्र को उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।