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हरियाणा के सोनीपत में जमीनी विवाद को लेकर भाई की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

Sonipat: बरोदा थाना क्षेत्र के गांव कथूरा में जमीनी विवाद को लेकर भाई की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जमीन को लेकर दोनों भाईयों के बीच चल रहा विवाद

गांव कथूरा निवासी संतोष ने 12 दिसंबर, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया कि उनके पति कुलदीप का अपने भाइयों के परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब दो एकड़ जमीन को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। इसी विवाद में उनके देवर जगबीर तथा अन्य आरोपी उनके घर में घुस आए। संतोष ने बताया कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच उनका पति कुलदीप उन्हें छुड़ाने लगा तो जगबीर ने कुल्हाड़ी से सीधा उनके सिर पर वार कर दिया। जिसके बाद उनके पति कुलदीप को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई।

मामले में अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी

मृतक की पत्नी संतोष ने बताया कि कुलदीप अपने पीछे पत्नी व तीन बच्चों को छोड़ गया। पुलिस ने संतोष के बयान पर मामले में जगबीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपित जगबीर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। मामले में अन्य की गिरफ्तारी भी हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने जगबीर को दोषी करार दिया। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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