सोनीपत: औद्योगिक क्षेत्र बड़ी में कोचिंग लेकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने मामले में तीन अन्य को बरी कर दिया।
कोचिंग लेकर लौट रहा था युवक
गांव दातौली निवासी सतबीर ने 7 फरवरी 2020 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि उनका भतीजा मोहित पानीपत में कोचिंग लेता था। घटना की शाम बाइक सवार तीन युवकों ने उसके सीने में सटाकर गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। सोनीपत के निजी अस्पताल में मोहित ने दम तोड़ दिया था। तीनों युवक पल्सर बाइक पर पीछा कर रहे थे। साथ ही मृतक की बहन के साथ छेड़खानी करते हुए गाली गलौच भी कर रहे थे। आरोपियों ने मोहित को टैंट हाउस पहुंच कर गोली मारी थी।
सिर पर वार कर भागे थे आरोपी
सतबीर ने बताया कि मोहित को गोली मारने के बाद जब वह आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करने लगे तो आरोपी उसके सिर पर लोहे की चीज से वार कर फरार हो गए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में गांव महावटी निवासी अशोक उर्फ बबला व अन्य को पकड़ा था। आरोपितों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. नरिंद्र कौर ने अशोक उर्फ बबला को दोषी करार दिया और अन्य आरोपितों को बरी कर दिया। अदालत ने दोषी अशोक उर्फ बबला को उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।