सोनीपत: सदर थाना गोहाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया। जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपए पीड़ित बच्चे को देने के आदेश दिए गए। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दोषी ने घर ले जाकर किया कुकर्म

सदर थाना क्षेत्र गोहाना निवासी व्यक्ति ने 5 जुलाई 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह तथा उसकी पत्नी मजदूरी करते हैं। उनका पांच साल का बच्चा घर पर रहता था। वह दोपहर को करीब दो बजे घर आए तो उनका बेटा रो रहा था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बताया कि पड़ोस का रहने वाला रवि उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। जिस पर पुलिस को अवगत कराने के साथ ही बेटे का उपचार कराया। पुलिस ने मामले की शिकायत पर कुकर्म, एससी एसटी एक्ट, 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

अदालत में विचाराधीन था मामला

एसीपी सोमबीर सिंह की टीम ने 7 जुलाई 2023 को आरोपित रवि को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने बताया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्चा गली में खेल रहा था। वह उसे बहला कर अपने घर ले गया और गलत काम किया। बाद में गली में छोड़कर भाग गया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपित रवि को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 1.10 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।