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MP News : मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग में बिना प्रमाणपत्र के नौकरी प्राप्त करने वाले आवेदकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। मेडिकल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर नियुक्तियां रद्द की गई हैं।

MP News : मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग में विकलांग कोटे में बिना प्रमाण पत्र के नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश को अब रद्द किया गया है। शासन की ओर से संबंधित शिक्षकों को मेडिकल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा पाने के बाद इस संबंध में जारी आदेश करते हुए नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है।

विकलांग शिक्षकों को लेकर भर्ती
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से विकलांग शिक्षकों को लेकर भर्ती प्रक्रिया 2023 में निकाली गई थी। जिसमें सिंगरौली जिले में प्राथमिक विद्यालय के 7 शिक्षकों ने शासन के मेडिकल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के जारी होने के आदेश के बाद भी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए। जबकि शासन की ओर से 2 बार इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

प्रमाणपत्र की जांच कराने मेडिकल बोर्ड नहीं पहुंचे
यह सभी शिक्षक निर्देश के गाइडलाइन अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र की जांच कराने मेडिकल बोर्ड नहीं पहुंचे। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के द्वारा नियुक्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति दिसंबर 2023 में की गई थी, शासन की ओर से इन शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व से ही दिए गए थे।

जांच कराने के निर्देश दिए गए थे
जानकारी के अनुसार राम किशोर शर्मा, कुणाल मिश्रा, कोमल प्रसाद शर्मा, रंजीत सिंह कुशवाहा, नीतू त्रिवेदी, देवेन्द्र शर्मा और पुनीत भदौरिया की नियुक्ति सिंगरौली जिले में करने के साथ ही इन्हे निश्चित तिथि तक दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच कराने के निर्देश दिए गए थे, इन सभी ने इसकी कोई भी जांच नहीं कराई और न ही मेडिकल कराने के लिए पहुचे। जिसके बाद विभाग की ओर से अंतिम आदेश निकाला गया। 

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