Digvijay Singh letter to DGP: मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर और सायरन लगाकर रौब झाड़ने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कहा, पुलिस कार्रवाई न होने से छुटभैया नेता भी आमजन पर रोब जमाते हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। 

डीजीपी कैलाश मकवाना को लिखे पत्र में दिग्विजय सिंह ने बताया, एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। निजी वाहनों में हूटर लगाकर सत्ताधारी दल से जुड़े लोग रौब झाड़ते फिरते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें बिना भेदभाव के कार्रवाई करेगी। 

 
मध्य प्रदेश में हूटर संस्कृति के खिलाफ डीजीपी के नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का पत्र। 
 

कौन लगा सकता है हूटर और सायरन? 
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत पुलिस की गाड़ियों, फायर बिग्रेड और एम्बुलेंस में ही हूटर का इस्तेमाल होना चाहिए। इनके अलावा अन्य किसी वाहन में हूटर प्रतिबंधित है, लेकिन  पुलिस कार्रवाई न होने से छुटभैया नेता भी हूटर लगाकर रौब जमाते हैं। ऐसे वाहन जब्त किए जाने चाहिए।

पुलिस पर स्थानीय नेताओं का दबाव 
दिग्विजय सिंह ने बताया, भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में हूटर लगी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। अपराधी भी गाड़ियों में हूटर लगाकर आतंक फैला रहे हैं। स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच जाते हैं।  

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सांसद से लेकर सरपंच प्रतिनिधि तक तोड़ रहे नियम  
दिग्विजय सिंह ने बताया, मध्य प्रदेश में सांसद-विधायक से लेकर सरपंच प्रतिनिधि तक मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। गाड़ियों में हूटर लगाकर घूमने वाले यह लोग नंबर प्लेट की जगह संगठन और पदनाम लिखवा लेते हैं। इनके चलते कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है।