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Dhar Collector Priyank Mishra : धार जिले के नालछा रोजगार सहायक मिथुन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और एडीएम शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Dhar Collector Priyank Mishra : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और एडीएम शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 23 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए आदेशित किया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। 

यह है पूरा मामला 
अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि फरियादी मिथुन चौहान नालछा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक था। स्वास्थ्य खराब होने से चलते 2017 में वह एक दिन काम पर नहीं पहुंचा, जिस पर बिना जांच और सुनवाई के उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। 

मिथुन ने इस कार्रवाई के खिलाफ 2019 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर 50 फीसदी वेतन भुगतान का आदेश जारी किया था। 

हाईकोर्ट के इस आदेश पर शासन ने अपील की, लेकिन 3 जुलाई 2024 को उसकी अपील निरस्त हो गई। लेकिन मिथुन को अब तक न नौकरी मिली न ही लंबित भुगतान जारी किया गया। जिस पर उसने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 

हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों अफसरों को तलब किया था, लेकिन कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और अपर कलेक्टर श्रीवास्तव नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने यह गिरफ्तार वारंट जारी किया है। 4 अक्टूबर को जनपद सीईओ देवेंद्र मालवीय ही पेश हुए। 

इंदौर हाईकोर्ट ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और अपर कलेक्टर श्रीवास्तव पर टिप्पणी करते हुए कहा, दोनों पक्षकार का न तो कोई आवेदन आया और न शपथ पत्र मिला। ऐसे में कोई विकल्प नहीं बचता कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी न किया जाए। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित कर उन्होंने सभी पक्षकारों को उपस्थित होने को कहा है। 

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