Indore Child marriage Action: मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बाल विवाह करवाने पर परिवार, पंडित और मैरिज गार्डन संचालक सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश मे संभवत: पहला मामला है, जब बाल विवाह के मामले में किसी बारात घर संचालक को भी आरोपी बनाया गया है। 

दरअसल, इंदौर के पालदा रोड स्थित सूर्य वाटिका में 25 अप्रैल 2024 को लगभग साढ़े 14 वर्षीय बालिका की शादी 19 साल के युवक के साथ हुई  थी। इस शादी में वर और वधु पक्ष के पारिवारिक सदस्य और सभी रिश्तेदार भी शामिल हुए। शादी के बाद दुल्हन ससुराल गई, लेकिन ससुराल वाले उसे मायके नहीं आने दिया। मायके वालों के मिलने पर भी पाबंदी लगा दी। जिस पर डेढ़ माह लड़की के पिता ने 13 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की को थाने बुलाया। रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार कर प्रकरण महिला बाल विकास अधिकारी के पास भेजा गया। 

इंदौर के पालदा रोड स्थित सूर्य वाटिका में 25 अप्रैल 2024 हुए शादी समारोह की तस्वीर।

महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने 14 जून को क्षेत्रीय सुपरवाइजर को जांच के लिए भेजा। सुपरवाइजर नेहा राजोरिया और ललिता नवाया लड़की को ससुराल से आजाद नगर थाने लेकर पहुंचीं। इसके बाद लाडो अभियान कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को कार्रवाई सौंपी गई। पाठक साथी शैलेष शर्मा के साथ मौका मुआयना कर सभी पक्षों से पूछताछ कर शादी के सबूत एकत्रित किए फिर शादी में शामिल लोगों की लिस्ट तैयार की।