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Tricolor salute 21 times: MP हाईकोर्ट ने भोपाल के फैजान को मिसरोद थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर 'भारत माता की जय' के नारे लगाने पर जमानत दी थी। मंगलवार(22 अक्टूबर) को फैजान ने कोर्ट के आदेश का पालन किया।

Tricolor salute 21 times: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाले फैजान ने MP हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है। देश विरोधी नारे लगाने वाला आरोपी फैजान मंगलवार (22 अक्टूबर) को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। पहली बार आरोपी के नारे लगाते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मुकदमे की समाप्ति तक फैजान को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर भारत माता के जय के नारे के साथ तिरंगे को सलामी देनी है। 

जानें पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का 'पाकिस्तान जिंदाबाद' भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ था। भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने आरोपी को 17 मई 2024 गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।

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जानें कोर्ट में किसने क्या कहा 
16 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने वकील ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। सभी तर्कों पर विचार करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने आदेश दिया था कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है। 

जाने शर्त पर दी थी जमानत 
जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने मुकदमे की समाप्ति तक आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा था कि मिसरोद थाने में आरोपी को 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहना होगा। कोर्ट ने आरोपी फैजान 50 हजार  रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। 

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