Employees Salary Payment : मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अब देरी नहीं होगी। भोपाल, इंदौर व अशोकनगर सहित विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आदेश जारी कर इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। कहा, कर्मचारियों का वेतन भुगतान हर माह की 1 तारीख को ही कर दिया जाए।
आहरण संवितरण अधिकारी होंगे जिम्मेदार
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिला कोषालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान 1 तारीख को ही किया जाए। कलेक्टर ने मप्र कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) के प्रावधनों का जिक्र करते हुए कहा, 5 तारीख तक यदि शाासकीय सेवकों का वेतन भुगतान नहीं होता तो इसके लिए संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
5 के पूर्व हर हाल में हो भुगतान
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि मप्र कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) के अनुसार, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान 5 तारीख के पूर्व हर हाल में किया चाहिए। विलंब या स्टॉप पेमेंट के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित देयक प्रस्तुत करने होंगे।
लापरवाही के चलते होता है विलंब
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा, निर्देशों की अवहेलना व कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है। ज्यादातर कार्यालय अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों का मासिक वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट के माध्यम से आहरित करते हैं, लेकिन इसकी वजह व सक्षम स्वीकृति संलग्न नहीं करते।
वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट में गबन की संभावना
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम ने बताया कि वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट से वित्तीय अनियमितता व गबन की आशंका बनी रहती है। इसलिए हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले वेतन देयक पारित कर कोषालय में पहुंचा दें। ताकि, सभी अधिकारी-सरकारियों को समय पर सैलरी मिल सके।
अटैच कर्मचारियों की उपस्थिति 25 तक देनी होगी
आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल एवं अशोकनगर कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने भी अधिकारी/कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कोषालय अधिकारी रविन्द्र सूर्यवंशी ने भी सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संलग्न/अटैच अधिकरियों/कर्मचारियों की उपस्थिति 25 तारीख तक मांगी है। ताकि, तय समय सीमा पर वेतन भुगतान किया जाए सके।