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MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अक्टूबर) को देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहेगा।

MP High Court: मध्य प्रदेश में एक अजब-गजब मामला सामने आया है। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को MP हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त पर जमानत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट में बुधवार (16 अक्टूबर) को सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने आदेश दिया है कि मुकदमे की समाप्ति तक आरोपी को हर महीने दो बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहना होगा। आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी। 

जानें पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का 'पाकिस्तान जिंदाबाद' भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ था। भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने आरोपी को 17 मई 2024 गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।

जानें कोर्ट में किसने क्या कहा 
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने वकील ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है। 

50 हजार के बॉन्ड पर दी जमानत 
कोर्ट ने आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी फैजान 50 हजार  रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। 

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