भोपाल। प्रदेश के कक्षा नौवी के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर हैं। 9वीं के नामांकन में न्यूनतम आयु को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छूट दी है। इस संबंध में माशिमं सोमवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। माशिमं द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।
निराकरण करने की बात कही
शासन के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023-24 में 13 वर्ष पूर्ण न करने वाले छात्रों के नामांकन फार्म करने के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंडल ने संस्था प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे छात्रों के कक्षा नौवीं के नामांकन निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बता दें कि नौंवी में उम्र के बंधन के चलते कई विद्यार्थियों के नामांकन से वंचित होने की शिकायत मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंची थी। जिसके बाद आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। आयोग ने उम्र के बंधन व 12वीं में माध्यम परिवर्तन के मामले का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही थी।
यह है पूरा मामला
दरअसल, माध्यमिक शिक्षा मंडल में नवमीं के नामांकन का कार्य चल रहा है, जिसमें 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नवमीं में नामांकन नहीं हो रहा था। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया। ऐसे में पहली कक्षा में दिए गलत उम्र में प्रवेश नवमीं के नामांकन में परेशानी बन गया। मामले में माशिमं ने मप्र शासन, राज्य शिक्षा केंद्र के पहली में प्रवेश के नियम शासन को ही भेजे थे। जिसमें बताया गया है कि शासन ने पहली में प्रवेश की न्यूनतम आयु पांच साल निर्धारित की है। इसके अनुसार मंडल में 5 प्लस 8 यानि 13 साल की उम्र में नवमीं नामांकन हो रहा है। जिसके बाद उम्र के बंधन को लेकर अंतिम निर्णय प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि शमी को लेना था। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद माशिमं ने यह आदेश जारी किए हैं।