MP Teacher Bharti 2024: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में EWS अभ्यर्थियों को भी SC, ST और OBC की तरह आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से EWS के हजारों युवाओं का फायदा मिलेगा।
दरअसल, शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के नियमों में EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, लेकिन अन्य वर्गों की तरह उन्हें आयु सीमा की छूट नहीं मिल रही थी। रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी ने इसे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने उनका पक्ष रखा। कहा, जब EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, तो फिर आयु सीमा में छूट भी दी जानी चाहिए।
फैसले के प्रमुख बिंदु
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। 45 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए पात्र होंगे। यह छूट अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) की तरह लागू की जाएगी। फैसले से उन हजारों युवाओं को फायदा मिलेगा, जो आयु सीमा के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
फैसले का कानूनी आधार
हाईकोर्ट ने आयु सीमा की छूट का यह फैसला अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को आधार मानते हुए दिया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। जबकि, अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी। इससे EWS को आयु छूट से वंचित रखना असंवैधानिक था।
फैसले का युवाओं पर असर
हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षा और रोजगार में समानता सुनिश्चित होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान फायदा होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 45 वर्ष की आयु तक युवा शामिल हो सकेंगे। ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे EWS वर्ग को मुख्यधारा में आने का अधिक मौका मिलेगा।