Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सवा लाख बीपीएल परिवारों को खाद्य विभाग ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल गरीब परिवार अगर चालू माह का राशन नहीं ले पाते थे, तो उन्हें नए माह की दस तारीख तक छूटे हुए महीने का राशन दिया जाता था, जिससे इन परिवारों को दो माह का राशन एक साथ मिल जाता था, लेकिन नए आदेश के तहत अब किसी भी बीपीएल परिवार को दो माह का राशन नहीं दिया जाएगा। आदेश के तहत अगर कोई परिवार अगस्त माह की 31 तारीख तक राशन नहीं ले पाता है, तो खाद्य विभाग उसके राशन को लैप्स कर देगा।

सुबह 9 बजे से दुकान भी खोलने के आदेश
वर्तमान में राशन दुकानों से माह की 7 तारीख से वर्तमान माह का राशन बांटा जाता है, जो 21 तारीख तक बांटा जाता था। नए आदेश के बाद एक से लेकर माह की आखिरी तारीख तक पीडीएस दुकानदार को दुकान से राशन बांटना पड़ेगा। इसके साथ सुबह 9 बजे से दुकान भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि बीपीएल सहित पात्र परिवारों को दिए जाने वाले राशन में प्रत्येक सदस्य को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं दिया जाएगा।

31 अगस्त से पहले लें राशन
जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि खाद्य विभाग के आदेश के तहत अब बीपीएल सहित अन्य पात्रता परिवारों को माह की आखिरी तारीख तक राशन लेना पड़ेगा। इसलिए 31 अगस्त तक राशन लिया जाना चाहिए। अगर कोई परिवार छूट जाता है तो उसे नए माह का ही राशन दिया जाएगा।

दस फीसदी परिवार लेते थे राशन
नए माह की दस तारीख तक पिछले माह का राशन मिलने की वजह से कई बीपीएल परिवार बेफिक्र रहते थे। ऐसे में दस फीसदी से अधिक परिवार नए माह की एक से दस तारीख तक राशन ले लेते थे। नए आदेश के तहत अब इन परिवारों को महीने की आखिरी तारीख तक ही राशन लेना पड़ेगा।