Indore High Court On Vyapam scam: मध्य प्रदेश  के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के आरोपी डॉ. विनोद भंडारी को बड़ा झटका लगा है। डॉ. भंडारी ने ईडी द्वारा अटैच की गई जमीन मुक्त कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया है। 

डॉ. विनोद भंडारी के वकील ने व्यापमं घोटाले में जब्त जमीनों को मुक्त कराने के लिए जिला कोर्ट में आदेवन दिया था। जहां से उनके पक्ष में आदेश भी हो गया था, लेकिन ED ने लोवर कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। साथ ही विरोध में जरूरी तर्क रखे, जिससे हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को खारिज कर ईडी के अटैचमेंट को जायज ठहराया। 

एफडी के बदले चाहते थे जमीन 
ईडी ने व्यापमं घोटाले के आरोपी डॉ. विनोद भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। इसी केस के बाद भौंरासला सांवेर की सर्वे नंबर 5/2 की जमीन मार्च 2016 में जब्त की थी। ईडी ट्रिब्यूनल ने इस अटैचमेंट पर मुहर लगा दी। 

2012 में खरीदी थी जमीन 
इंदौर के सांवेर स्थित यह जमीन डॉ. विनोद भंडारी व डॉ. महक भंडारी के संयुक्त स्वामित्व में है। जिसे उन्होंने 2012 में खरीदा था। डॉ. भंडारी ने इस जमीन को मुक्त करते के लिए 7 करोड़ की एफडी देने को तैयार थे। स्पेशल कोर्ट ने जून 2023 में उनके पक्ष में आदेश भी कर दिया था।