Rajasthan: राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन की रोक हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव व न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जारी किया है।
हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रोक हटा ली गई है लेकिन इन कर्मचारियों की पदोन्नति याचिका आने वाले फैसले के अधीन रहेगी। इसमें संसोधन के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसके आधार पर आदेश जारी किया गया है।
ये भी पढ़ें: राजस्थान में घर खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, JDA के इस प्लान से मिलेगा फायदा
16 मार्च 23 को जारी हुई थी अधिसूचना
दरअसल, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले में दायर याचिका के आधार पर 23 अगस्त को पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। मामले को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की। जिसमें बताया कि पदोन्नति से वंचित दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढ़ें: राजस्थान में सोना का भंडार: जल्द शुरू होगा खनन का कार्य, कंपनी ने जमा किए 100 करोड़ रुपए
कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रार्थना सुनी
उन्होंने आगे बताया कि यह प्रावधान याचिकाकर्ताओं की पूर्व में हो चुकी पदोन्नतियों पर कोई असर नहीं डालता है। इसलिए अंतरिम आदेश के जरिए पूरी प्रमोशन प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लिया जाए। ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार का आग्रह मान लिया और आदेश जारी कर दिया।