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Jaipur News: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे पर RTO ने एक्शन लिया है। उपमुख्यमंत्री बैरवा के बेटे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी के बदलाव करने और हाथ में मोबाइल लेकर गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया है।

Jaipur News: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे पर RTO ने एक्शन लिया है। उपमुख्यमंत्री बैरवा के बेटे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने, गाड़ी में बिना मंजूरी के बदलाव करने और हाथ में मोबाइल लेकर गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया है। शुक्रवार शाम 7000 रुपए का चालान डिप्टी सीएम बैरवा के घर भेजा गया है।

खुली जीप पर बनाई थी रील
बता दें, करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें डिप्टी सीएम के बेटे को दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते और रील बनाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले में सफाई देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया था। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक चर्चाओं में आ गया था।

Challan of Rs 7000 Deputy Chief Minister son
Challan of Rs 7000 Deputy Chief Minister son

डिप्टी सीएम ने बेटे का किया था बचाव
डिप्टी सीएम ने कहा था- 'मैं भाग्यशाली हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिप्टी सीएम बनाया। मेरे डिप्टी सीएम बनने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई बाहरी पैसे वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उसको भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला है। आज जिस तरह मुझे मौका मिला है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे बच्चे को भी लोग पूछने लगे हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनके बच्चे का कोई दोष नहीं है और न ही उसने नियमों का उल्लंघन किया।'

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इन धाराओं में किया चालान

  • गाड़ी में बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन करने के मामले में नियम 182A (4) के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
  •  गाड़ी चलाते समय ड्राइवर और पैसेंजर बिना सीट बेल्ट के था, जिसके चलते 194B(1) के तहत 1 हजार रुपए।
  • खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने (हाथ में कम्प्युनिकेशन डिवाइस लेकर उसके उपयोग करते हुए) पर 184(C) के तहत 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
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