Logo
Rajasthan News: राजस्थान में जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर कहा कि पीने के पानी का अन्य घरेलू उपयोग में प्रतिबंध लगाया जाता है।

Rajasthan News: राजस्थान में पीने के पानी को लेकर एक कड़ा निर्णय लिया गया है। इस नियम के मुताबिक कोई भी घरेलू पानी का इस्तेमाल अब अन्य किसी कार्य में नही कर सकेगा। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

राजस्थान में जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर कहा कि पीने के पानी का अन्य घरेलू उपयोग में प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उसके घर का पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।

जानें क्या कहा
अधिकारियों ने कहा कि घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग अब गाड़ी नहीं धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। घर में लीकेज मिलता है, तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं किया गया तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है।

PHED के अधिकारियों को मिली थी सूचना
बता दें, कुछ दिनों से PHED के अधिकारियों को घरेलू जल का गलत उपयोग और व्यावसायिक इस्तेमाल की जानकारी मिली थी। इसमें बताया गया था कि बड़ी संख्या में लोग घरेलू जल का इस्तेमाल मैरिज गार्डन, कंपनियों और व्यावसायिक उद्देश्य में कर रहे हैं। जिसके बाद विभाग ने सर्कुलेशन जारी किया है, अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

4 गुना ज्यादा कीमत होती है कॉमर्शियल कनेक्शन की
PHED के शासन सचिव समित शर्मा ने बताया कि यह पहल पानी की बर्बादी को रोकने के लिए की गई है। जो भी घरेलू जल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर इतने में भी सुधार नहीं किया गया, तो पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा। बता दें कि कॉमर्शियल कनेक्शन की रेट घरेलू कनेक्शन से चार गुना अधिक होती है।

5379487