Recovery Agents Guidance: उत्तर प्रदेश के उन वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने वाहन फाइनेंस कराने के बाद उसकी किश्त नहीं चुका पा रहे। पुलिस ने वाहन एजेंसियों और फाइनेंस कंपनियों को रिकवरी संबंधी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, रिकवरी एजेंट बिना नोटिस और पूर्व सूचना के उनके वाहन जब्त नहीं कर पाएंगे। 

उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए रिकवरी की वर्तमान प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया है। कहा, फाइनेंस कंपनियों को न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा। मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस को सूचना देकर ही तय गाइडलाइन का पालन करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। 

भदोही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहन मालिकों से अभद्रता और मारपीट करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। राह चलते वाहन रोककर न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बल्कि मनमानी धन उगाही भी की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णत: गैर कानूनी है। 

भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने ऐसे रिकवरी एजेंटों को सख्त चेतावनी दी है। कहा, जनपद सीमा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं करने पर रिकवरी एजेंटों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। थाना प्रभारियों को भी इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। 

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भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने वाहना मालिकों से अपील है कि किसी रिकवरी एजेंट द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है तो डायल-112 या मेरे मोबाइल नंबर 9454400307 पर कॉल कर सूचित करें। संबंधित के विरुद्ध त्वरित वैधानिक एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले रिवकरी एजेंटों को चिह्नित किया जा रहा है।