Congress MP Rakesh Rathore arrested: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को रेप के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार (30 जनवरी) को जब वह मीडिया को अपना पक्ष रख रहे थे, तभी कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह मामला एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने राठौर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है।
कोर्ट में खारिज की थी जमानत याचिका
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
सुनवाई के दौरान राकेश राठौर के वकील ने अदालत को तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने चार साल बाद यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, जिसका मतलब है कि कांग्रेस सांसद को बलात्कार के मामले में झूठा फंसाया गया है। जबकि, पीड़िता के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक प्रभावशाली नेता हैं, जिनके डर से महिला ने देरी से मामला दर्ज कराया।
Sitapur, Uttar Pradesh: Congress MP Rakesh Rathore was taken into police custody during a press conference at his residence in connection with a Rape case pic.twitter.com/KlsQtjVhYi
— IANS (@ians_india) January 30, 2025
सरेंडर के लिए मांगा था समय
राठौर के वकील ने सत्र न्यायालय में सरेंडर के लिए समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इससे पहले, सीतापुर सेशंस कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
17 जनवरी को कांग्रेस के सीतापुर सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एक महिला की शिकायत के बाद FIR दर्ज किया गया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि राठौर ने पिछले चार सालों से उससे शादी करने का वादा करके उसका यौन शोषण किया है।
इसके बाद, 20 जनवरी को राकेश राठौर के वकील अरविंद मसलन और दिनेश त्रिपाठी ने सीतापुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। 23 जनवरी को सीतापुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
30 जनवरी को राकेश राठौर को बलात्कार के मामले में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।