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No helmet no fuel policy:  उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पत्र जारी कर बिना हेलमेट बाइक सवारों को फ्यूल न बेचने के निर्देश दिए हैं। 8 जनवरी को जारी पत्र में बताया, UP में हर साल 25-26 हजार लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं।

No helmet no fuel policy in UP : उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों के लिए जरूरी खबर है। बिना हेलमेट के यहां अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को इसके लिए सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई किए जाने का आदेश है।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 8 जनवरी को पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आधिकारिक पत्र जारी किया है। कहा, हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को फ्यूल न बेचें। बताया कि सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों में कमी लाने यह सख्त कदम उठाया गया है। इसमें पंप संचालकों का सहयोग जरूरी है।

परिवहन विभाग ने यह पत्र सभी 75 जिलों के डीएम और विभागीय आयुक्तों को भी भेजा गया है। बताया कि यूपी में हर साल 25 से 26 हजार लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर मौतें हेलमेट के अभाव में होती हैं। यह नीति जीवन बचाने और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से लागू की गई है। इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से कराएं। 

नोएडा से शुरू हुई नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी
परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी 2019 में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिले से शुरू हुई। हालांकि, इसे कभी सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। सरकार ने अब सभी जिलों के डीएम को आदेशित कर कड़ाई से नियम लागू कराने को कहा है।  

पुलिस और RTO करेंगे कार्रवाई 
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह भी निर्देशित किया कि पंप ऑरेटर्स को मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1998 की धाराओं से अवगत कराएं। पुलिस अधिकारी और आरटीओ समन्वय बनाकर इसके लिए अभियान चलाएं। पेट्रोल पंपों में सड़क सुरक्षा से जुड़े बैनर पोस्टर लगवाएं। इनमें नो हेलमेट, नो फ्यूल का संदेश भी शामिल होना चाहिए। 

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