Hate Speech Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। वे इंदिरा और राजीव के बाद गांधी परिवार में यह पद संभालने वाले तीसरे शख्स हैं। इसबीच, बुधवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल को 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि राहुल गांधी वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं। वे केरल की वायनाड सीट पर भी बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी है।
अब तक सुनवाई में क्या हुआ?
- इसी साल 20 फरवरी को राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जज ने राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला से पूछा कि राहुल गांधी कहां हैं?
- इस पर वकील ने अदालत को बताया कि वह लोकसभा की कार्यवाही में व्यस्त हैं। कोर्ट ने इसके बाद राहुल गांधी को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। इसी दिन उनके बयान दर्ज होंगे।
- आज सुनवाई के दौरान, राम प्रताप नामक एक शख्स ने खुद को पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जानिए क्या है पूरा मामला?
हेट स्पीच का यह केस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान हुई एक प्रेस वार्ता से जुड़ा है। उस समय राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।